दहेज के भूखे पति को उम्रकैद की हुई सजा

बांदा। दहेज लोभियों के लिए बांदा कोर्ट का बड़ा संदेश सामने आया है। शादी के महज एक साल के अंदर दहेज के लिए पत्नी को फांसी पर लटकाने वाले हैवान पति को अब सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। डीजीपी यूपी के ऑपरेशन कन्विक्शन और SP बांदा पलाश बंसल की तेज तर्रार कार्यशैली का नतीजा है कि 2 साल पुराने दहेज हत्या कांड में आरोपी पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा हुई है। महोबा के कबरई के छानीकल गांव के आशाराम ने अपनी बेटी की शादी 2022 में बड़े अरमानों से कोतवाली देहात के महोखर निवासी धर्मेन्द्र से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही धर्मेन्द्र और उसके परिवार वाले बाइक और पैसों की मांग को लेकर बेटी को मारते-पीटते और ताने देते थे। दहेज की भूख इतनी बढ़ी कि 2 मार्च 2023 को ससुराल वालों ने बहू को फांसी के फंदे पर लटका कर मार डाला और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पिता की तहरीर पर कोतवाली देहात पुलिस ने मुकदमा संख्या 45/23 दर्ज कर जांच शुरू की। इस केस को एसपी पलाश बंसल ने मिशन शक्ति के तहत चिन्हित कर फास्ट ट्रैक पर पैरवी कराई। तत्कालीन सीओ सिटी गवेन्द्र पाल गौतम ने मजबूत चार्जशीट लगाई। कोर्ट में सरकारी वकील सुशील कुमार तिवारी ने एक-एक सबूत दमदारी से रखा। कोर्ट मोहर्रिर नितीश कुमार और पैरोकार देवीदयाल ने दिन-रात मेहनत कर गवाहों को कोर्ट में पेश कराया। न्यायालय ने आरोपी धर्मेन्द्र को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन जेल और 10 हजार जुर्माने से दंडित किया।

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