अमेरिका ने बढ़ा दी वीजा फीस,

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने अपने यहां आने वाले विदेशी लोगों के लिए इमिग्रैशन (Immigration) फीस को बढ़ाने का फैसला किया है. अमेरिका के इस फैसले के बाद अमेरिका में रोजगार चाहने वाले भारतीयों और ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि अमेरिका में शरण चाहता है, उनके लिए खर्च बढ़ जाएगा.यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रैशन सर्विसेज (USCIS) ने 16 अक्टूबर 2026 से इमिग्रैशन से जुड़ी कुछ फीस बढ़ा दी हैं. इनमें शरण (Asylum) आवेदनों, रोजगार प्राधिकरण (Employment Authorization), अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) और कुछ इमिग्रैशन पैरोल लाभों के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है.

बढ़ती महंगाई को देखकर बढ़ाई गई फीस

अमेरिकी इमिग्रेशन सर्विसेज ने यह फैसला H.R. 1 रिकॉन्सिलिएशन (Reconciliation) कानून के तहत हर साल महंगाई को समायोजित करने के लिए किया है. USCIS ने बताया कि ये बदलाव जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच की महंगाई को ध्यान में रखकर किए गए हैं और इनमें बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है. USCIS के अनुसार 16 अक्टूबर से आने वाले आवेदनों से नई फीस ही ली जाएगी.

ये नए शुल्क इमिग्रैशन से जुड़ी चार श्रेणियों पर लागू होते हैं:- शरण (asylum) आवेदन शुल्क $102(₹9679.28) से बढ़कर $105(₹9964.21) हो गया है.फॉर्म I-131 के तहत इमिग्रैशन पैरोल शुल्क $1,020(₹96795) से बढ़कर $1,050(₹99642) हो गया है.रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज EAD (Initial employment authorization document) के तहत शरण चाहने वालों, पैरोल पाने वालों और अस्थायी संरक्षित स्थिति TPS (Temporary Protected Status) के आवेदकों के लिए शुरुआती EAD आवेदन शुल्क $560(₹53142) से बढ़कर $570(₹54091) हो गया है.

भारतीयों पर असर

इनमें EAD इमिग्रैशन में बढ़ी फीस भारतीयों के सबसे प्रमुख है. क्योंकि हर साल हजारों भारतीय अमेरिका में रोजगार की तलाश में जाते रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए अब अमेरिका जाना थोड़ा और महंगा हो जाएगा. ये फैसला तब आया है, जब आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दिन भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण H-1B वीजा की फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं. भारतीय सबसे ज्यादा H-1B वीजा पर अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं.

अन्य वीजा की फीस रहेंगी जस की तस

USCIS की यह फीस बढ़ोतरी केवल ऊपर दिए गए इमिग्रैशन फॉर्म के लिए है, अन्य तरह के वीजा के लिए अभी भी पुराना शुल्क ही देना होगा. अमेरिका में इमिग्रैशन के लिए बढ़ी हुई यह फीस केवल उन आवेदनों पर लागू होगी, जिन पर 16 अक्टूबर 2026 या उसके बाद की तारीख (पोस्टमाार्क) लिखी होगी.

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