तीस हजारी कोर्ट ने CM रेखा गुप्ता पर हमले की FIR की कॉपी आरोपी को देने का दिए आदेश

तीस हजारी की एक मैजिस्ट्रैट अदालत ने बुधवार को सिविल लाइंस थाने की पुलिस को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने का निर्देश दिया। आरोपी को निर्देश मिला कि वह अदालत की इजाजत के बिना संबंधित एफआईआर के कंटेंट को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न करे।

कोर्ट ने दिया आदेश

जूडिशल मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) गौरव गोयल ने राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के आवेदन को मंजूर करते हुए आदेश में कहा कि आवेदक/अभियुक्त को एफआईआर की कॉपी दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील प्रदीप खत्री ने मौजूदा अर्जी के जरिए अदालत को बताया कि आरोपी को अभी तक एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। खिमजी भाई ने 20 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित सीएम रेखा गुप्ता के कैंप ऑफिस में ‘जन सुनवाई’ के दौरान उन पर कथित तौर पर हमला किया था।

छह अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

आपको बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी और उसके दोस्त की न्यायिक हिरासत छह अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उसके दोस्त तहसीन सैयद की विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया था। खिमजीभाई ने 20 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित गुप्ता के कैंप ऑफिस में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान उन पर कथित तौर पर हमला किया था। मामले की जांच के दौरान खिमजीभाई के दोस्त तहसीन को गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

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