गैंगस्टर को 8 साल की कैद व 5 हज़ार रु जुर्माने की सज़ा.

बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बांदा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और पैरवी के चलते न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 8 साल के कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2010 में पंजीकृत मु.अ.सं. 76/10, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ छिद्दन पुत्र रमजान, निवासी खमरिया, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। इस प्रकरण में लोक अभियोजक सौरभ सिंह, विवेचक निरीक्षक आर.बी. सिंह, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी राकेश सिंह तोमर और पैरोकार आरक्षी सुजीत की प्रभावी पैरवी व साक्ष्य प्रस्तुति के कारण आरोपी को सजा दिलाना संभव हो सका। बांदा पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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