अवैध प्लाटिंग पर बाँदा विकास प्राधिकरण सचिव ने कसा शिकंजा-चलेगा बुलडोजर

बाँदा। बीडीए के सचिव द्वारा पुलिस अधीक्षक बाँदा को पत्र के माध्यम से बड़ी कार्रवाई हेतु भारी पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि कई स्थानों पर अवैध रूप से प्लाट काटने और कालोनी विकसित करने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है। अवैध प्लाटिंग मामलों को लेकर यह भी संकेत दिया है कि बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। उसकी अवैध प्रॉपर्टी को बुलडोजर से ढहाया जाएगा। आपको विशेष जानकारी देते हुए बतादें शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण पर बाँदा विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए कई स्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नरैनी रोड स्थित रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी पूरी तरह अवैध, प्लॉट न खरीदने की अपील रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी पूरी तरह अवैध है। महोबा रोड और नरैनी रोड क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन को अवैध रूप से प्लाटों में बदलने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही सर्किट हाउस क्षेत्र और तुलसी नगर बाबा तालाब के आस-पास भी बिना अनुमति प्लाटिंग की गतिविधियाँ चिन्हित की गई हैं। आपको विस्तार से जानकारी देते हुए बतादें की महोबा रोड त्रिवेणी चौराहा पेट्रोल पंप के पीछे लगभग 8 बीघा जमीन पर बिना किसी स्वीकृत ले-आउट के प्लाटिंग और निर्माण कार्य पाए गए। निरीक्षण के दौरान अनुमति से जुड़े कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। नरैनी रोड पर राजा देवी डिग्री कालेज हास्टल के पास, मेडिकल कालेज गेट नंबर-1 से कुछ दूरी पर लगभग 20 बीघा क्षेत्र में अवैध कालोनी विकसित होती मिली। यहाँ किसी प्रकार का स्वीकृत मानचित्र या अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं था। सर्किट हाउस क्षेत्र में भी जमीन को अवैध रूप से प्लाटों में बांटे जाने की शिकायत पर ठक्। की टीम ने निरीक्षण किया। इस क्षेत्र को भी विशेष निगरानी में रखा गया है और आवश्यक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तुलसी नगर बाबा तालाब के निकट भी बिना अनुमति प्लाटिंग की जानकारी पर प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। टीम ने स्थल का सर्वे कर इसे जांच सूची में शामिल कर लिया है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि मैरिज हॉल संचालकों में लगभग 20 लोगों ने अभी तक नक्शा पास नहीं कराया है। जिसको लेकर 6 दिसंबर शाम 6 बजे मीटिंग बुलाई गई है।
इस दौरान संचालकों से कहा जाएगा कि सभी अपना नक्शा पास करा लें, अन्यथा की स्थित में जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनके मैरिज हॉल सील कर बंद कर दिए जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की भी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 2 लोगों ने अपना नक्शा पास करा लिया है। बाकियों को चेतावनी दी गई है कि वे तुरंत अपने होटल और रेस्टोरेंट का नक्शा पास करा लें, अन्यथा उनके प्रतिष्ठान भी सील और बंद कर दिए जाएंगे। मामले में धारा 27(1), 28(1) और 28(2) के तहत कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है। प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को 3 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अवैध प्लाटिंग या कॉलोनी विकसित करने वालों पर 50,000 तक का जुर्माना, तथा निर्माण जारी रहने पर प्रतिदिन 2,500 तक अतिरिक्त आर्थिक दंड लागू किया जा सकता है। सभी कार्रवाई उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अनुरूप की जा रही है।

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