1 अक्टूबर से बदल रहे गैस सिलेंडर के 11 नियम,

1 अक्टूबर से गैस सिलेंडर के नियमों में 11 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आपकी जेब और बुकिंग के तरीके पर पड़ेगा। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और पीएनजी के दाम तय करती हैं। 1 अक्टूबर को भी नई कीमतें जारी होंगी। सितंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हल्की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें पिछले कुछ महीनों से स्थिर हैं।

अगर आपके पास इंडेन, भारत गैस या एचपी का कनेक्शन है, तो आज ही बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लें। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की है। यह नियम उज्ज्वला योजना (PMUY) और सामान्य ग्राहकों, दोनों के लिए अनिवार्य है। जिन लोगों ने यह काम पहले ही कर लिया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।अगर 30 सितंबर तक e-KYC नहीं कराई, तो आपको घरेलू सिलेंडर भी बाजार भाव (कमर्शियल रेट) पर खरीदना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर करीब 942 रुपए का है, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर लगभग 2,747.50 रुपए का बिक रहा है। ऐसे में बिना वेरिफिकेशन सीधे 1,800 रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ जेब पर आ सकता है।

मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनके बैंक खाते में आने वाली सब्सिडी तुरंत रोक दी जाएगी। सब्सिडी का पैसा तभी दोबारा शुरू होगा, जब उपभोक्ता अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसका उद्देश्य सब्सिडी का दुरुपयोग रोकना है।

अगर कोई ग्राहक अपनी बायोमेट्रिक जांच नहीं कराना चाहता, तो सरकार ने इसका भी रास्ता दिया है। ऐसे लोग गैस कंपनी के मोबाइल ऐप, पोर्टल या व्हाट्सएप चैटबॉट पर जाकर ‘ऑप्ट-आउट’ का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने पर सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पहले गांव में दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच 45 दिनों का अंतर रखना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 25 दिन कर दिया गया है। यानी अब गांव के परिवारों को गैस खत्म होने पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

शहरी इलाकों के लिए दो सिलेंडरों के बीच रीफिल बुकिंग का समय पहले की तरह 25 दिन ही रखा गया है। शहरी ग्राहक 25 दिन पूरे होते ही अगला सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय डिलीवरीमैन को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया ओटीपी (OTP) दिखाना अनिवार्य रहेगा। इसके बिना डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। साथ ही, ‘एक परिवार, एक गैस कनेक्शन’ का नियम भी सख्ती से लागू रहेगा।

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। गैस सिलेंडर की कीमतों, सब्सिडी पात्रता, ई-केवाईसी (e-KYC) और बुकिंग से जुड़े नियमों में समय-समय पर संशोधन संभव है। किसी भी नियम की आधिकारिक पुष्टि के लिए अपनी संबंधित गैस एजेंसी (Indane, Bharat Gas, HP Gas) या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क जरूर करें।

लाइव विडियो
विज्ञापन
क्रिकेट स्कोर
राशिफल
DELHI Weather
Recent Posts