अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने की कोशिश जारी रखे हुए है. इस मामले में ट्रंप ने नए सीमित दायरे वाले दो कार्यकारी आदेशों पर साइन भी किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वो एक बार फिर उन लोगों की संख्या को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में पैदा होने पर अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं. ये इस बात का संकेत है कि जन्म के अधिकार से नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को सीमित करने की उनकी पहली कोशिश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद भी, वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हैं.राष्ट्रपति ने कहा कि वो इमिग्रेशन पर दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. इनमें से एक आदेश उन लोगों की संख्या को सीमित करता है जो अमेरिका में पैदा होने के बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि दूसरा आदेश लोगों को बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आने से रोकने पर केंद्रित है.
ट्रंप ने दिया ये दो नए आदेश
- नए आदेश के मुताबिक, कुछ खास श्रेणियों के बच्चों को खुदबखुद नागरिकता नहीं मिलेगी. जैसे-विदेशी दूतावासों या संगठनों से जुड़े लोगों के बच्चे, दुश्मन विदेशी (Alien Enemies) माने जाने वाले लोगों के बच्चे, जिनके माता-पिता ने नागरिकता हासिल करने के लिए धोखाधड़ी की हो.
- साथ ही उन लोगों के वीजा पर प्रतिबंध बढ़ाना जो सिर्फ बच्चे को जन्म देने और उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने के इरादे से अमेरिका आते हैं.
ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके नए फैसले संवैधानिक होंगे और इस मुद्दे को फिर से उठाने का उनका प्रयास अमेरिकी नागरिक बनने वालों को प्रतिबंधित करने के प्रशासन की सक्रियता को दिखाता है. ट्रंप ने कहा, “मुझे लगा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे. दुर्भाग्य से, हमें एक बुरा फैसला मिला, बहुत अनुचित फैसला. इसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होता है और हम इसे एक अलग तरीके से खत्म कर रहे हैं.”
सुप्रीम कोर्ट पहले के बदलाव को कर चुका है खारिज
इमिग्रेशन के पक्षधर और कई कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि संविधान में यह साफ तौर पर बताया गया है कि किसे नागरिक माना जाएगा. उनका यह भी तर्क है कि जन्म के आधार पर नागरिकता से अमेरिका को फायदा होता है क्योंकि इससे देश के भविष्य में सभी की बराबर हिस्सेदारी बनती है.हीं जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उन पिछली कोशिशों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी तौर पर रह रहे लोगों के बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं. ट्रंप ने कहा, “मुझे लगा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे. दुर्भाग्य से, हमें एक बुरा फैसला मिला, बहुत अनुचित फैसला. इसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होता है और हम इसे एक अलग तरीके से खत्म कर रहे हैं.























































