बाँदा। पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ को बाँदा में बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर पुलिस की त्वरित विवेचना और कोर्ट में मजबूत पैरवी से दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कुल 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला थाना बिसण्डा के पेस्टा गांव का है। साल 2015 में जगरुप और उसके तीन बेटों – कमल, कमलेश और महेश पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की एनसीआर दर्ज हुई थी।केस को बाँदा पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में लिया। कोर्ट पैरोकारों की दमदार दलीलों के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों जगरुप पुत्र बिन्दवा, कमल, कमलेश और महेश पुत्रगण जगरुप को दोषी करार देते हुए कुल 6 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।दूसरा मामला थाना कोतवाली नगर में 2024 में दर्ज हुए था।जिसमे अवैध शराब के केस में सजा हुई है। जरैली कोठी निवासी रामकिशोर को धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।एसपी पलाश बंसल ने बताया कि डीजीपी के आदेश पर चल रहे इस अभियान का मकसद है – हर केस में तेज और निष्पक्ष जांच करके अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। बाँदा पुलिस हर हफ्ते पुराने केसों को चिन्हित कर कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर रही है।























































