मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सामान्य निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जनपद मुजफ्फरनगर में 23 अक्टूबर को मतदान के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिले की सभी आबकारी दुकानों को मतदान की तिथि पर पूरे दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का उद्देश्य चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न तरीके से संपन्न कराना तथा जनपद में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखना है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सामान्य निर्वाचन-2026 के अंतर्गत 23 अक्टूबर को कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जनपदों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में मतदान कराया जाएगा। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए शराब की बिक्री तथा मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर की देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, थोक अनुज्ञापनों, भांग की थोक एवं फुटकर दुकानों, बार और अन्य संबंधित आबकारी अनुज्ञापनों को पूरे दिन बंद रखा जाएगा। इसमें सीएल-2, एफएल-2/2बी, एफएल-6/7, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, एफएल-39 तथा एमए-2 और एमए-4 श्रेणी के अनुज्ञापन भी शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल या मुआवजा देय नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।















