मुजफ्फरनगर। जनपद में विपुल कुमार और पूजा शर्मा के विवाह के संबंध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह 2 नवंबर 2026 से पूर्व अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिला विवाह अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गंभीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह की प्रक्रिया के अंतर्गत आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित तिथि बीतने के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
गंभीर सिंह के अनुसार, विपुल कुमार एवं पूजा शर्मा ने 1 अक्टूबर 2026 को प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) के समक्ष संयुक्त रूप से उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अंतर्गत संयुक्त हस्ताक्षरित एवं फोटोयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र में विपुल कुमार को विच्छिन्न विवाह की स्थिति में ब्रज मोहन अग्रवाल का पुत्र बताया गया है। वह 351ए, कंबल वाला बाग, नई मंडी, जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। वहीं, पूजा शर्मा को विच्छिन्न विवाह की स्थिति में राजेंद्र प्रसाद शर्मा की पुत्री बताया गया है। वह ग्राम मोहिउद्दीनपुर, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर की निवासी हैं।
जिला विवाह अधिकारी ने बताया कि विवाह के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के इच्छुक व्यक्ति 2 नवंबर 2026 से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।















