छेडखानी करने वाले दो अभियुक्तों चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा

बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2022 में थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक लडकी के साथ छेडखानी करने वाले दो अभियुक्तों मा0 न्यायालय द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 03-03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम लहुरेटा के रहने वाले रामबाबू ने थाना नरैनी पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को गांव का ही एक लडका परेशान करता है । इस सम्बन्ध में थाना नरैनी में धारा 354/504भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 कौशल सिंह द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए 3 नवंबर 22 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव व जितेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण के अथक प्रयासों से दो आरोपियों को सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । अभियुक्तों में सद्दाम पुत्र अब्दुल उर्फ लम्बरदार निवासी लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा व ऐमुद्दीन उर्फ अयानुद्दीन पुत्र नैमुद्दीन उर्फ अजमुद्दीन नि0 लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा है।

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