मुजफ्फरनगर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 (द्वितीय शनिवार) के सफल आयोजन और आमजन को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद न्यायालय परिसर में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में होने वाले फैसलों में हार और जीत का कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि इसमें पक्षकार आपसी समझौते और सहमति के आधार पर अपने मामलों का निस्तारण करते हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है और समय तथा धन की भी बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा आसानी से हो सके।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर के साथ-साथ बाह्य न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली और कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में भी किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। इनमें आपराधिक मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े प्रकरण, बैंक रिकवरी से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, टेलीफोन, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद शामिल होंगे। प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा कराकर न्याय प्राप्त करें।
रैली के दौरान न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को लोक अदालत के लाभों के बारे में जानकारी दी और उन्हें अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अपर जिला जज सीताराम, कनिष्क कुमार सिंह, काशिफ शेख, रेखा सिंह, दिव्या भार्गव, मंजुला भलोटिया, कमलापत्ति प्रजापति, रवि कुमार दिवाकर (नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार, डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी (सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) और सोनम गुप्ता अपर सिविल जज सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और त्वरित न्याय का लाभ उठाएं।















