मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: किसानों के लिए आर्थिक संबल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का संचालन जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अगर किसी किसान की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता हो जाए, तो उसके परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा सके। योजना के अंतर्गत 14 सितंबर 2019 के बाद होने वाली दुर्घटनाओं पर लाभ दिया जाता है।

इस योजना में किसान की दुर्घटना जैसे आकाशीय बिजली गिरने, करंट लगना, जानवर के हमले, बाढ़, आग, सड़क या रेल दुर्घटना, पानी में डूबना, भवन गिरना, हत्या, लूटपाट या अन्य किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर लाभ दिया जाता है। योजना में प्रदेश के स्थायी निवासी, 18 से 70 वर्ष की आयु के वे किसान पात्र हैं, जो खुद की भूमि पर खेती करते हैं, या पट्टे/बटाई पर कृषि कार्य करते हैं।

योजना का लाभ पाने के लिए खतौनी, पट्टे या बटाई से संबंधित प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेज जरूरी हैं। योजना के सुचारू संचालन हेतु राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया है। अब तक प्रदेश में 1,01,237 किसानों को ₹4252.50 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। यह योजना किसानों के संकट की घड़ी में उनका मजबूत सहारा बन रही है।

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