क्या कहा कोर्ट ने ?
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर की सुनवाई में पंजाब और हरियाणा से 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. इससे पहले भी शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि उन्हें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें. 23 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखा था.
जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस ए. अमानुल्लाह और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों की ओर से खेतों में पराली जलाने को रोकने के प्रयासों को अपर्याप्त बताया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मुकदमे का उदाहरण होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को यह याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है. प्रदूषित वातावरण में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है.















