मुजफ्फरनगर। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्डधारकों को अक्टूबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में पहले अक्टूबर माह के सापेक्ष खाद्यान्न वितरण की अवधि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। कुछ स्थानों पर उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न देर से प्राप्त होने के कारण सभी लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने में परेशानी की आशंका को देखते हुए वितरण की तिथि विस्तारित की गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक 30 अक्टूबर 2026 तक अपनी संबंधित सरकारी राशन की दुकान से निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण करते हुए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मोबाइल ओटीपी के जरिए राशन प्राप्त करने की सुविधा भी 30 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी निर्धारित आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राशन का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें। वितरण प्रक्रिया के दौरान दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर राशन प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें खाद्यान्न लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।















