गैंगस्टर एक्ट में तीन अपराधियों को 3-3 साल की सजा

बांदा। उत्तर प्रदेश में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का कहर गैंगस्टरों पर टूट रहा है। बांदा की बबेरु पुलिस ने 2015 के गैंगस्टर एक्ट केस में ऐसा ‘करंट’ मारा कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सीधा 3 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया।एसपी पलाश बंसल ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हमारा टारगेट क्लियर है – जिले में गैंगस्टर कल्चर को जड़ से खत्म करना है। 2015 का ये केस साबित करता है कि अपराध,व अपराधी कैसा भी हो,बांदा पुलिस सजा दिलाकर रहेगी। जो भी कानून को चुनौती देगा, उसका यही हश्र होगा। साल 2015 में थाना बबेरु में मु0अ0सं0 277/15 दर्ज हुआ था। धारा लगी थी 2/3 गैंगस्टर एक्ट की। यानी पुलिस का दावा था-ये लोग गैंग बनाकर इलाके में दहशत फैलाते थे। फिर शुरू हुआ ‘ऑपरेशन कन्विक्शन।एसपी पलाश बंसल का फरमान था- पुराने केसों को धूल नहीं खाने देंगे। बबेरु पुलिस ने फाइलें खंगालीं, गवाहों को कोर्ट तक लाए, और ऐसी पैरवी की कि जज साहब ने भी कह दिया-‘बस,अब बहुत हुआ’कटघरे में खड़े कपिल पुत्र हनुमान,पंकज पुत्र जवाहर लाल,आलोक उर्फ राम जी पुत्र गोपाल निवासी कोतवाली नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा तीनों को 3-3 साल का कठोर कारावास सुना दिया। साथ में पांच-पांच हजार रु0का जुर्माना भी ठोक दिया। यानी जेल भी काटो और जेब भी ढीली करो। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’में तारीख-पर-तारीख नहीं चलेगी। जो गैंग बनाएगा, उसका ‘द एंड’ पक्का है।

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