नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना कमासिन क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि 10 अगस्त 21 थाना कमासिन क्षेत्र के रहने वाले एक बच्चे के साथ अभियुक्त पीयूष पुत्र दीपक निवासी कस्बा व थाना कमासिन द्वारा कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था । इस सम्बन्ध में पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाना कमासिन पर धारा 377/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक सुभाष चन्द्र चौरसिया द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव कुमार व जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सतीश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । अभियुक्त का नाम पीयूष पुत्र दीपक निवासी कस्बा व थाना कमासिन जनपद बांदा है।

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