तीन नवीन आपराधिक कानूनों से आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोष्ठी का आयोजन।

भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

मुज़फ्फरनगर। पुलिस अधीक्षक नगर एवं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा,थाना कोतवाली नगर पर तीनों नवीन आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में, आगामी कांवड यात्रा ओर मोहर्रम पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के उदद्श्य से आमजनता के साथ किया गया गोष्ठी का आयोजन। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई लागू होने वाले तीन नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से।

जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों तथा सभी थानों पर गोष्ठी व व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत तथा नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरुप द्वारा थाना कोतवाली नगर पर थाना क्षेत्रान्तर्गत सभी ग्राम प्रधानों, पार्षदों, संभ्रान्त व्यक्तियों ओर आमजनता के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी द्वारा उपस्थित लोगों से बताया गया कि,भारत सरकार द्वारा लागू तीनों आपराधिक कानून आज से लागू हो गए है अब सभी आपराधिक अभियोग नये कानूनों की धाराओं में ही पंजीकृत किये जायेंगे। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जनता को शीघ्र न्याय प्रदान कराना है। इसके साथ ही एसपी सिटी द्वारा उपस्थित लोगों से अपील की गयी कि आप सब भी जनता के हित के लाये गये तीनों आपराधिक कानूनों के प्रावधानों का आमजनता में प्रचार-प्रसार करें जिससे सभी लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। इसके पश्चात महोदय द्वारा उपस्थित लोगों के साथ आगामी कांवड यात्रा तथा मोहर्रम पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से वार्ता करते हुए कहा कि सभी लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट अथवा कमेंट ना करें तथा जिससे आपसी सौहार्द खराब हो। कांवड यात्रा के दौरान डीजे मानक के अनुसार ऊँचाई तथा चौडाई में रखें तथा मौहर्रम के दौरान ताजिये की ऊँचाई भी मानक के अनुसार ही रखें। गोष्ठी के दौरान थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

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