मुजफ्फरनगर में निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 12 अन्य लोग विशेष अदालत एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट रद्द कर दिए।
विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह फौजदार ने बचाव पक्ष के वकील सतीश पालीवाल की अर्जी पर सुनवाई की। आरोप पत्र पर आपत्ति दर्ज करते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों के गैरजमानती वारंट रद्द कर दिए हैं और आगामी सुनवाई के लिए नई तिथि निर्धारित की गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 अप्रैल 2021 को कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और 171 के तहत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।















