पुत्री की हत्या करने वाली माँ को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष 2020 में अपनी पुत्री की हत्या करने वाली माँ को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दिलाई गई। मामला थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खुरहण्ड का है, जहां 30 अप्रैल 2020 को सरोज सिंह पत्नी राममूरत सिंह ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में मृतका के चचेरे भाई भवानी प्रताप सिंह की तहरीर पर थाना गिरवां में धारा 302/201 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक शशि कुमार पाण्डेय द्वारा प्रभावी ढंग से की गई और आरोप पत्र न्यायालय को भेजा गया। लोक अभियोजक सुशील तिवारी ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की, जबकि कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा सचान और पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्ता सरोज सिंह को न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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