जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित.

मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला कारागार मुजफ्फरनगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने जिला कारागार की पाकशाला, अस्पताल, पुरुष बैरक, महिला बैरक तथा बाल बैरक का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद आयोजित शिविर में दोषसिद्ध बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून के तहत न्याय पाने का अधिकार है और यदि उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने में किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो वह अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर के दौरान बंदियों की व्यक्तिगत समस्याएं भी सुनी गईं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अधीक्षक जिला कारागार को निर्देश दिए गए कि जिन बंदियों के मामलों का निस्तारण ई-जेल लोक अदालत अथवा जेल लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए, ताकि मामलों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण कराया जा सके। इसके साथ ही जिन बंदियों की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, उन्हें आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि 12 सितंबर 2026 को दीवानी न्यायालय परिसर, बाह्य न्यायालय बुढ़ाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें आपराधिक मामलों, एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बिजली, पानी व टेलीफोन बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व एवं अन्य सिविल वादों का आपसी सहमति से त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

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