ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वापस ले ली याचिका?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई अपनी याचिका वापस ले ली है. गुरुवार (21 मार्च) को डाली गई इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था,

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सुनवाई के लिए यह मामला सौंपा था.

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस खन्ना की बेंच को याचिका वापस लेने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि रिमांड पर निचली अदालत में सुनवाई होनी है. ऐसे में हम यहां से याचिका वापस ले रहे हैं. यानी अब सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई नहीं होगी.

गुरुवार रात सुनवाई के लिए की थी अपील
रिपोर्ट के मुताबिक, शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार रात (22 मार्च) को गिरफ्तारी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के घर जाकर उनसे इस मामले की सुनवाई की मांग की थी. इसके अलावा सीएम केजरीवाल की लीगल टीम भी गुरुवार रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और ईडी की गिरफ्तारी पर तत्काल सुनवाई की मांग करने की अपील की थी.

9 समन के बाद भी पेश नहीं हुए थे केजरीवाल

शराब घोटाला केस में ईडी की ओर से लगातार समन भेजे जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे. केजरीवाल ने ईडी के 9 समन को नजरअंदाज किया था. ईडी ने केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को, दूसरा समन 21 दिसंबर 2023, तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को, चौथा समन 17 जनवरी 2024 को, पांचवां समन 2 फरवरी को, छठा समन 22 फरवरी को, सातवां समन 26 फरवरी को, 8वां समन 27 फरवरी को और 9वां समन 17 मार्च को भेजा था. केजरीवाल इनमें से किसी में भी पेश नहीं हुए. वह राहत के लिए हाईकोर्ट गए, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया.

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