मुजफ्फरनगर में साप्ताहिक बंदी के नए आदेश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देश पर जनपद की अलग-अलग तहसीलों में साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2025 के लिए उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है। नई मंडी, पटेलनगर, नई बस्ती, कंबल वाला बाग, नवीन मंडी स्थल, रामबाग रोड, भोपा रोड और गांधी कॉलोनी (उत्तर व दक्षिण) में रविवार को, जबकि मुजफ्फरनगर के अन्य सभी दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। चरथावल में शनिवार, पुरकाजी में गुरुवार, बुढ़ाना तहसील परिसर में स्थित फोटो स्टूडियो और फोटो स्टेट की दुकानों के लिए रविवार और नगर क्षेत्र की अन्य सभी दुकानों के लिए सोमवार को साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं, शाहपुर और सिसौली में रविवार व गुरुवार, खतौली में सोमवार, जानसठ में शनिवार, मीरापुर में शुक्रवार और भोकरहेड़ी में भी साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापारियों को इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई प्रतिष्ठान निर्धारित बंदी के दिन खुला पाया गया, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरती जाएगी, जिससे शहर में व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।

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