वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में जल्द तारीख तय की जाए क्योंकि यह एक अहम संवैधानिक मुद्दा है।
इस पर प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि कोर्ट के पास मामलों की एक लंबी सूची है और हर केस को प्राथमिकता देना संभव नहीं है। उन्होंने कपिल सिब्बल को न्यायिक प्रक्रिया और सिस्टम का पालन करने की बात याद दिलाई।
CJI ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों को तय प्रक्रिया के तहत ही सुना जाता है और कोई भी याचिका विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर सकती, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। कोर्ट ने संकेत दिए कि मामले की सुनवाई नियमानुसार तय समय पर ही होगी।















