इजरायल के PM के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के जजों ने इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है. ICC ने कहा कि इन नेताओं पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है. कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ आरोपों को लेकर जांच कराने का भी आदेश दिया है.हालांकि, इस मामले को लेकर इजराइल और हमास दोनों ही इन अदालत के इन आरोपों का खंडन किया है. इजराइल ने कहा कि इस प्रकार के वारंटों का कोई कानूनी आधार नहीं है, जबकि हमास ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. साथ ही इजराइली सेना ने दावा किया कि मोहम्मद डेफ जुलाई में गाजा पर हवाई हमले में मारा दिया गया था.

किस मामले में जारी किया वारंट

रिर्पोट के मुताबिक, ICC ने पीएम नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर इजराइली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को जानबूझ कर मारने का आदेश देने और गाजा में अंतराष्ट्रीय मानवीय मदद को पहुंचने से रोकने के मामले में दोषी पाया, जिससे वजह से वहां पर भुखमरी के स्तिथी बनीकोर्ट ने अपने जांच में पाया कि इजराइली पीएम ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों नागरिकों की हत्याएं करवाईं और गाजा को तहस नहस करने का भी आदेश दिया. ICC के जजों ने इन सभी पहलुओं को देखते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी करने का फैसला लिया.

क्या होगा फैसले का असर?

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट के अपने फैसले को सभी सदस्य देशों को भेजेगी. हालांकि इसका वारंट मेंबर देशों के लिए एक सलाह भर होती है, वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं हैं. इसके पीछे तर्क यह है कि हर देश अपनी आंतरिक और विदेश नीति तय करने के लिए स्वतंत्र होता है. इसी कारण, अन्य इंटरनेशनल संस्थाओं की तरह ICC भी इसे मानती है.रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. उन्हें यूक्रेन में नरसंहार के मामलों में दोषी पाया गया था. इसके बावजूद, पुतिन कई देशों की यात्रा कर चुके हैं.

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