मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में जिला कारागार में विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने जिला कारागार मुजफ्फरनगर का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागार की पाकशाला, अस्पताल, पुरुष बैरक, महिला बैरक तथा बाल बैरक का जायजा लेकर वहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।
निरीक्षण के उपरांत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में दोषसिद्ध बंदियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। डॉ. चौधरी ने बंदियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार प्राप्त है और विधिक सहायता योजनाओं का लाभ उठाकर वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने बंदियों से संवाद करते हुए उनकी व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
शिविर के दौरान बंदियों को यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी दोषसिद्ध बंदी को उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने में किसी प्रकार की कानूनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो वह जिला कारागार प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्राथमिकता है।डॉ. चौधरी ने कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया कि ऐसे बंदियों की सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए, जिनके मामले ई-जेल लोक अदालत अथवा जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं। इससे लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण में सहायता मिलेगी और पात्र बंदियों को त्वरित राहत प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा जिन बंदियों की जमानत याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित या स्वीकृत हो चुकी हैं, उन्हें भी आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा उन्हें न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना रहा।
























































