ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और समलैंगिकों के ब्लड डोनेशन पर रोक क्यों? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताई वजह.

नई दिल्ली। ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और समलैंगिक समुदाय के लोगों द्वारा रक्तदान करने पर लगे प्रतिबंध को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा है कि यह रोक किसी भेदभाव की भावना से नहीं, बल्कि रक्त प्राप्त करने वाले मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। सरकार का कहना है कि कुछ श्रेणियों को “हाई रिस्क कैटेगरी” में रखा गया है, जहां संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है।

केंद्र सरकार ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा कि राष्ट्रीय रक्त नीति और ब्लड डोनेशन से जुड़े दिशा-निर्देश चिकित्सा विशेषज्ञों और वैज्ञानिक शोध के आधार पर बनाए जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों में उन लोगों को अस्थायी या स्थायी रूप से रक्तदान से दूर रखा जाता है, जिनमें एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी और अन्य संक्रमणों का जोखिम अधिक पाया गया है। सरकार के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स, पुरुष समलैंगिक संबंधों में शामिल पुरुष (MSM) और सेक्स वर्कर्स को इसी कारण उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्तदान से पहले किए जाने वाले परीक्षणों के बावजूद कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जिनका शुरुआती समय में पता लगाना मुश्किल होता है। इस अवधि को “विंडो पीरियड” कहा जाता है, जब व्यक्ति संक्रमित होने के बावजूद टेस्ट में नेगेटिव आ सकता है। ऐसे में यदि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग रक्तदान करते हैं तो मरीजों में संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियम भेदभावपूर्ण है और इससे एक पूरे समुदाय को बिना ठोस आधार के रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य से वंचित किया जा रहा है। उनका तर्क है कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक के दौर में सभी दान किए गए खून की जांच होती है, इसलिए किसी समुदाय को सामूहिक रूप से प्रतिबंधित करना उचित नहीं है।इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जानना चाहा कि क्या समय के साथ इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाती है और क्या आधुनिक तकनीक के आधार पर इन्हें बदला जा सकता है। फिलहाल अदालत में इस मुद्दे पर बहस जारी है और आने वाले समय में इस पर महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है।

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