सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख करने की अनुमति दी है। याचिका में E20 पेट्रोल, यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि यदि वे चाहें तो हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं।
E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों और उपभोक्ताओं के बीच इसके असर, उपयोग और वाहनों की अनुकूलता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट के स्तर पर हो सकती है।























































