बाँदा।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सज़ा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अपनी पुत्री पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास करने वाले पिता को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा दिलाई गई है।थाना कोतवाली नगर क्षेत्र क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति सुनील पुत्र शम्भू द्वारा 1 अगस्त 23 को अपनी 12 वर्षीय पुत्री पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 हरभजन सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी।विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।अभियुक्त सुनील पुत्र शम्भू निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा का निवासी हैं।























































