आधार कार्ड से आयु प्रमाण अमान्य, वृद्धावस्था पेंशन के कई आवेदन लौटेंगे

गाजियाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले कई आवेदकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास दिग्विजय सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में दी जा रही मान्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में जिन आवेदकों ने अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति लगाई है, उनके आवेदन वापस किए जाएंगे। अब आवेदकों को परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या ऐसे शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे, जिनमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। उन्होंने यह भी बताया कि जो आवेदन जिला स्तर से प्रदेश सरकार को भेजे जा चुके हैं, उन्हें एनआईसी द्वारा वापस भेजा जाएगा, ताकि आवेदक सही दस्तावेज जमा कर सकें और योजना का लाभ लेने से वंचित न रहें।

आमतौर पर ये दस्तावेज आयु प्रमाण के रूप में मान्य होते हैं:

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) – सबसे मजबूत और प्राथमिक प्रमाण
  • 10वीं की मार्कशीट/सर्टिफिकेट – जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो
  • स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (TC)
  • परिवार रजिस्टर (Family Register/Nakal) – ग्राम पंचायत/नगर निकाय से प्रमाणित
  • पैन कार्ड (PAN Card) – कुछ जगह मान्य
  • पासपोर्ट – वैध आयु प्रमाण माना जाता है

 

 

👉 ध्यान दें: कई योजनाओं (जैसे वृद्धावस्था पेंशन) में अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण नहीं माना जा रहा

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