विकास प्राधिकरण द्वारा बिना अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया।

भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

मुजफ्फरनगर। विकास प्राधिकरण द्वारा 2 स्थलो पर लगभग 25 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया।मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र थाना कोतवाली, जोन-4 व 5 के अन्तर्गत जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी एवम् उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा० कविता मीना के आदेशों के अनुपालन में, आदित्य प्रजापति, सचिव, विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस बल की उपस्थिति में भू-स्वामी प्लॉटिगकर्ता एजाज अख्तर, खुर्शीद आजम, मुनी आलम, मुशीर आजम पुत्रगण फतेह मौहम्मद आदि द्वारा खसरा नं0- 608/2 निकट काली नदी, धोबी घाट अन्दर हदूद, मुजफ्फरनगर में लगभग 5 बीघे, अवैध प्लॉटिंगकर्ता अनारो एवं गंगाराम द्वारा ग्राम मन्धेडा, इन्डाना फैक्ट्री के पीछे, मुजफ्फरनगर में लगभग 20 बीघे भूमि में अनाधिकृत रूप से प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया। उक्त अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किये गये थे।

जिसमें चालानी कार्यवाही के उपरान्त पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु अवैध प्लॉटिंग के भू-स्वामियों द्वारा स्थल से अवैध प्लॉटिंग को नहीं हटाया गया था। विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त 2 स्थल पर लगभग 25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अवैध कालोनी के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय प्राधिकरण कार्यालय के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं प्राधिकरण टीम मौके पर उपस्थित रहे। उक्त अवैध कॉलोनियों में जो स्थल नदी के बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर की कार्यवाही भी की जाएगी।

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