1 अक्टूबर से बिना PUCC नहीं मिलेगा ईंधन.

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वाहनों के लिए ‘No Valid PUCC, No Fuel’ नीति लागू की जा रही है। इसके तहत अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल या अन्य ईंधन मिलने में परेशानी हो सकती है। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार शासन के आदेश संख्या 862/29-7-2026 दिनांक 27 अगस्त 2026 तथा अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, लखनऊ के 14 सितंबर 2026 के पत्र के क्रम में यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

इस संबंध में 15 सितंबर को जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को Zoom के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए कि पंप पर ईंधन लेने के लिए आने वाले प्रत्येक वाहन के PUCC की वैधता की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। इसके लिए VAHAN और PUCC के एकीकृत ऐप के माध्यम से प्रमाणपत्र की वैधता जांचने के बाद ही वाहन में पेट्रोल या डीजल भरने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों से व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का PUCC समय से बनवा लें या उसकी वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण करा लें। विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से वैध PUCC नहीं होने की स्थिति में पेट्रोल, डीजल या ईंधन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। वाहन चालकों से नई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है।

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