मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 सितंबर कर दी गई है। शासन के निर्देश के अनुसार पहले खाद्यान्न वितरण 10 से 25 सितंबर तक कराया जाना था, लेकिन कुछ जिलों में परिवहन व्यवस्था में बदलाव, वाहनों की मैपिंग और जीपीएस संबंधी कार्यों के चलते उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न व चीनी पहुंचने में देरी हुई। इसे देखते हुए लाभार्थियों की सुविधा के लिए वितरण अवधि का विस्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि 29 सितंबर तक अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही मोबाइल ओटीपी के जरिए वितरण की सुविधा 25 सितंबर के साथ 29 सितंबर को भी मिलेगी। कार्डधारक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी निर्धारित आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे 29 सितंबर तक अपने संबंधित उचित दर विक्रेता से ई-वेटिंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें। अन्त्योदय कार्डधारकों को नियमानुसार सशुल्क चीनी भी वितरित की जाएगी। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करें।















