जिला कारागार में बंदियों को बताए कानूनी अधिकार, समस्याएं सुनकर दिया सहायता का भरोसा.

मुजफ्फरनगर।  न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कारागार की पाकशाला, अस्पताल, पुरुष बैरक, महिला बैरक और बाल बैरक का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में दोषसिद्ध बंदियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया।

शिविर में डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने उपस्थित दोषसिद्ध बंदियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बंदियों से उनकी समस्याएं भी सुनी गईं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।

डॉ. चौधरी ने बताया कि जिन दोषसिद्ध बंदियों को माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी हो रही है, वे जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि बंदियों को कानूनी सहायता मिल सके।

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि जिन बंदियों के मामलों का निस्तारण ई-जेल लोक अदालत अथवा जेल लोक अदालत के माध्यम से संभव है, उनकी सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए। इससे संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जिन बंदियों की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय से मंजूर हो चुकी है, उन्हें भी विधिक सहायता प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना और जरूरतमंद बंदियों तक विधिक सहायता पहुंचाना है।

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