अक्टूबर में 25 तक मिलेगा मुफ्त राशन, गेहूं-चावल का वितरण शुरू.

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद में अक्टूबर माह के आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके राशन कार्ड से जुड़े प्रत्येक यूनिट पर तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल, कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।

उन्होंने बताया कि खाद्यान्न का वितरण उचित दर दुकानों पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार किया जाएगा। वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। राशन विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए राशन प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे लाभार्थियों के लिए भी वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित है।

राशन वितरण का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। जिलाधिकारी द्वारा दुकानवार और क्षेत्रवार पर्यवेक्षणीय एवं नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। अधिकारी उचित दर दुकानों का निरीक्षण करते हुए वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उपजिलाधिकारी कार्यालय और जिला पूर्ति कार्यालय को भेजी जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में संबंधित उचित दर विक्रेता से अपना निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें। 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

लाइव विडियो
विज्ञापन
क्रिकेट स्कोर
राशिफल
DELHI Weather
Recent Posts