महाराष्ट्र: 12 जिला परिषदों, 125 पंचायत समितियों के कब होंगे चुनाव?

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 15 जनवरी को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित 29 नगर निगमों के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों को लेकर अहम संकेत दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, इन निकायों के चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में कराए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) अगले सप्ताह इन चुनावों की तारीखों का औपचारिक ऐलान कर सकता है। जानकारी के मुताबिक, 6 जनवरी को राज्य चुनाव आयोग उन जिलों के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेगा, जहां तीसरे चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। इस समीक्षा बैठक में तीसरे चरण की तैयारियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की उपलब्धता और चुनावी मशीनरी की स्थिति का विस्तृत आकलन किया जाएगा। इसके बाद जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

राज्य चुनाव आयोग को यह पूरी प्रक्रिया 10 फरवरी से पहले पूरी करनी होगी, क्योंकि इसके बाद 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) से नई ईवीएम की आपूर्ति 15 जनवरी के बाद शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, नगर निगम चुनावों के बाद जब मैनपावर उपलब्ध होगी, तो उसे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में लगाया जा सकेगा।

अधिकारी ने बताया कि करीब 35,000 पोलिंग बूथों के लिए कम से कम 70,000 ईवीएम और डेढ़ लाख से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। चूंकि 8 जनवरी से पहले तीसरे चरण के चुनावों का ऐलान संभव नहीं है, इसलिए जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में कराए जाने की संभावना अधिक है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 31 जनवरी की डेडलाइन भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य चुनाव आयोग का मानना है कि इस समयसीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है। आयोग 21 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में अपनी व्यावहारिक कठिनाइयों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की तैयारी कर रहा है।

गौरतलब है कि नवंबर और दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव कराए जाएं, भले ही वे 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से अधिक हों। हालांकि, अदालत ने केवल 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों को ही चुनाव कराने की अनुमति दी है, जबकि आरक्षण सीमा पार करने वाले अन्य निकायों को इससे बाहर रखा गया है। इससे पहले 2 दिसंबर को 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पहले चरण के चुनाव हुए थे, जबकि 24 अन्य निकायों के चुनाव 20 दिसंबर को कराए गए थे।

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