मुजफ्फरनगर में 15 अप्रैल से बिना HSRP वाहनों को नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र.

मुजफ्फरनगर। जिले में वाहन स्वामियों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया गया है। सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन अजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में अब सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में 1 अप्रैल 2026 को जारी पत्र और 8 अप्रैल 2026 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी वाहनों में HSRP होना जरूरी है। विभाग द्वारा पहले भी कई बार इसको लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं और विभिन्न माध्यमों से वाहन स्वामियों को जागरूक करने के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही विशेष अभियान चलाकर भी लोगों को HSRP लगवाने के लिए प्रेरित किया गया है।

अजय मिश्रा ने बताया कि अब इस प्रक्रिया को और सख्ती से लागू करने के लिए VAHAN-PUCC पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्था विकसित कर दी गई है। इसके तहत 15 अप्रैल 2026 से ऐसे किसी भी वाहन का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUCC) जारी नहीं किया जाएगा, जिस पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी। यानी बिना HSRP के वाहन मालिक तो प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे और ही अपने वाहन को नियमों के अनुरूप चला पाएंगे। यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और वाहन पहचान प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर HSRP लगवा लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा या कार्रवाई से बचा जा सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश उन वाहनों पर लागू नहीं होगा, जिनके निर्माता या मॉडल के लिए फिलहाल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध नहीं है। ऐसे वाहनों को अस्थायी रूप से इस व्यवस्था से छूट दी गई है।प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में वाहन स्वामियों के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपने वाहनों को नियमों के अनुसार अपडेट कर लें और किसी भी कानूनी परेशानी से बचें।

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