सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर दूसरे दिन सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सात दिनों का समय दिया है। यह मामला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके कानूनी अधिकारों से संबंधित है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के अधिकारों में बदलाव करने का सवाल उठाया गया था। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि वक्फ की मौजूदा स्थिति जैसे थी, वैसे ही बनी रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की असमंजस या अव्यवस्था से बचा जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है, जब अदालत केंद्र सरकार से मामले में जवाब मांगेगी। इस दौरान वक्फ संपत्तियों पर किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय उन याचिकाओं पर आधारित है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के अधिकारों और उनके संरक्षण के मुद्दे उठाए गए थे। इस कदम से वक्फ की मौजूदा स्थिति पर स्थिरता बनी रहेगी, जबकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी बदलाव नहीं होगा।















