रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई का जिक्र
इसके अलावा कोर्ट ने रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई का भी हवाला दिया. साथ ही यह भी कहा कि ब्रिटिश काल में परिस्थिति पड़ने पर सीने में गोली मारने का नियम था लेकिन अब स्थिति अलग है. वहीं दूसरी ओर इस मामले पर वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की नियमावली में पैलेट गन के इस्तेमाल की बात हमें नहीं दिखी.वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि हमें विश्वास है कि सरकार युवा छात्रों पर पैलेट नहीं चलवाना चाहेगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां उपद्रवी भी घुस गए थे. सभी परिस्थितियों को देखना होगा. इसके जवाब में वकील ने कहा कि पुलिस को दिया गया आदेश रिकॉर्ड पर आना चाहिए. साथ ही ये भी कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर SOP को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.























































