मीरापुर उप-चुनाव: मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य, विकल्प भी मान्य

मुजफ्फरनगर जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि 16-मीरापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन 2024 में मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। हालांकि, जो मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे, वे निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं:

1. आधार कार्ड

2. मनरेगा जॉब कार्ड

3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

4. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

5. ड्राइविंग लाइसेंस

6. पैन कार्ड

7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

8. भारतीय पासपोर्ट

9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

10. केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम, या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

11. सांसदों, विधायकों, या विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र

12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है

मतदान के दौरान मतदाता इनमें से किसी एक वैकल्पिक पहचान दस्तावेज का उपयोग करके अपनी पहचान सिद्ध कर सकेंगे।

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