गोरखपुर: अवैध रूप से बनी मस्जिद को गिराने का आदेश, 15 दिन में स्वयं हटाने के निर्देश.

गोरखपुर में जीडीए ने नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर बिना स्वीकृत नक्शे के बनी तीसरी मंजिल को गिराने का आदेश जारी किया गया था। 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिनों के भीतर खुद ही निर्माण हटाने को कहा गया था, अन्यथा जीडीए इसे ध्वस्त कर निर्माण लागत संबंधित व्यक्ति से वसूल करेगा।

घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की जमीन पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा था, जिसे 25 फरवरी 2024 को नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर खाली कराया गया था। इस दौरान 31 दुकानों और 12 आवासीय परिसरों को हटाया गया था, साथ ही मस्जिद को भी गिराने का प्रयास किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों और मुतवल्ली ने विरोध किया। इसके बाद नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 60 वर्ग मीटर भूमि दक्षिण-पूर्वी कोने में देने की सहमति जताई, जिसे नगर निगम बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अनुसार, बिना स्वीकृत नक्शे के मस्जिद का निर्माण अवैध है। निर्माण के दौरान ही जब जीडीए ने नक्शा दिखाने को कहा था, तो निर्माणकर्ता इसे प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद मस्जिद के नाम तीन बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर खुद ही निर्माण हटाने का निर्देश दिया है, अन्यथा जीडीए इसे ध्वस्त करेगा। वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली ने जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की है। फिलहाल, इस मामले पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है।

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