मुजफ्फरनगर सोशल मीडिया पर वायरल एक स्कूटी का 20 लाख 74000 का चालान कर वाहन स्वामी को बड़ा झटका…

भास्कर न्यूज़ ब्यूरो मुजफ्फरनगर जनपद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74000 का चालान कर वाहन स्वामी को बड़ा झटका दे दिया।

आपको बता दे कि यह विवादित चालान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जिसके बाद आनन फानन में पुलिस द्वारा इस चालान को सही कर 4 हज़ार रुपये कर दिया गया।

दरसअल बीती 4 नवंबर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी चौकी पर एक स्कूटी सावर अनमोल सिंघल का 2074000 का चालान किया गया था। इस चालान में ये हवाला दिया गया था की स्कूटी सवार ने ना तो हेलमेट लगाया हुआ था ना उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही स्कूटी के कागज थे जिसके चलते चालान काटने के बाद स्कूटी को पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया था।

लेकीन इस भारी भरकम चालान को जब स्कूटी मालिक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में पुलिस द्वारा इस चालान को ठीक कर 4 हज़ार रुपये का कर दिया गया।

आलाधिकारियों की माने इस स्कूटी पर कार्रवाई करते हुए 207 एमवी एक्ट की धारा लगती लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर द्वारा यह चालान किया गया है वह 207 एमवी भरना भूल गए जिससे मिनिमम जुर्माना होता जिसके चलते 207 संख्या चालान की राशि में जुड़ गई और ये चालान 2074000 का हो गया था।

बरहाल जो भी हो लेकिन इस समय यह चालान मुजफ्फरनगर पुलिस की खूब फजीहत कर रहा है।

इस चालान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी इस समय एक बाइक जिसके पास कागज नहीं थे डीअल नहीं था उसको चेक किया गया उसमें 207 एमवी एक्ट की धारा लगनी थी सब इंस्पेक्टर द्वारा 207 एमवी भूल गए तो इस कारण से जो मिनिमम जुर्माना भरा जाता है वह राशि और 207 संख्या जुड़ गई जिस कारण वह ऐसा दिख रहा है उसे सही कर दिया गया है इसमें 207 एमवी एक्ट में चालान किया जाता है वाहन सीज हुआ है मिनिमम जुर्माना जो भरा जाता है वह 2000 भरना चाह रहे थे टाइप करते वक्त उनसे गलती से हो गया उसको हमने सही कर दिया गया है 207 एनवी एक्ट में एमवी वह लिखना भूल जिससे जुर्माने की राशि और 207 संख्या जुड़ गई और वह पूरी राशि के रूप में दिखने लगी टोटल रकम में कहूंगा 207 एमवी एक्ट उनको लिखना चाहिए था नहीं लिखने के कारण 207 एमवी एक्ट में वाहन सीज है और जुर्माना न्यायालय द्वारा किया जाएगा 4000 का मिनिमम जुर्माना उसमें भरा गया है इसमें प्रथम दृष्टि से उनकी लिखने की गलती पाई जा रही हैं आगे जांच कराई जाएगी और कोई भी मामला सामने आया वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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