औरैया : अजीतमल हत्याकांड में आरोपी को उम्रभर की सजा, 23 हजार का जुर्माना

औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र में 12 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने आरोपी शैलेश सिंह उर्फ शैलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 23 हजार का जुर्माना लगाया। यह हत्या 5 सितंबर 2012 को हुई थी, जब मृतक उमेश को उसके दो कथित दोस्तों ने नलकूप पर मुर्गा खाने के बहाने बुलाया था। उमेश को सिर में गोली मारी गई थी और उसे अस्पताल ले जाते समय मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर शैलेश सिंह को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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