खतौली में आरोपी को आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना

भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

मुजफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाया गया। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक नाबालिग के खिलाफ कुकर्म के मामले में आरोपी जबर सिंह पुत्र जिले सिंह को सजा सुनाई गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन और थाना प्रभारी खतौली के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी की गई।घटना की शुरुआत तब हुई जब वादी ने खतौली पुलिस को एक लिखित तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी जबर सिंह ने पैसे का लालच देकर अपने घर बुलाकर नाबालिग के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 165/2021 के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 377 भादवि और 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। पूरे मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद, 10 मई 2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।थाना खतौली द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें समस्त गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश किया गया और विशेष लोक अभियोजक व पैरोकार की मदद से मजबूत पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप, माननीय न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-01 ने आरोपी जबर सिंह को धारा के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।इस निर्णय की प्रभावशाली पैरवी और पुलिस की तत्परता की व्यापक सराहना की जा रही है। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और उन्हें न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गर्व है।

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