मुजफ्फरनगर में होटल संचालकों संग गोष्ठी, विदेशी नागरिकों पर नए इमिग्रेशन एक्ट-2025 की दी गई जानकारी

मुजफ्फरनगर,  में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जनपद के होटल संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सिद्धार्थ के0 मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक ऊदल सिंह, एलआईयू निरीक्षक सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गोष्ठी में मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों से जुड़े नए इमिग्रेशन एक्ट-2025 के प्रावधानों पर चर्चा की गई, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। अधिकारियों ने होटल संचालकों को निर्देशित किया कि यदि किसी होटल में कोई विदेशी नागरिक ठहरता है, तो उसकी पूरी जानकारी नोट की जाए और तत्काल डिजिटल माध्यम से एफआरओ कार्यालय को सूचित किया जाए। साथ ही होटल प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी नागरिक से फार्म-सी भरवाया जाए और उसमें सभी आवश्यक जानकारियां पूरी तरह दर्ज हों। होटल संचालकों को यह भी निर्देश दिए गए कि अपने यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण डिजिटल रूप में संग्रहित कर कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा उन्हें यह भी कहा गया कि वे विदेशी नागरिकों को ‘इंडियन वीजा सु-स्वागत’ मोबाइल एप के प्रयोग के लिए जागरूक करें, जिससे वे वीजा और अन्य सेवाओं के लिए किसी एजेंट या दलाल पर निर्भर न रहें और भारत सरकार की ऑनलाइन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि फार्म-सी भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो होटल संचालक तत्काल स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं प्रभारी विदेशी शाखा से संपर्क कर उसका समाधान कर सकते हैं। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य होटल संचालकों को नए कानून की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करना और विदेशी नागरिकों के सही व सुरक्षित पंजीकरण को सुनिश्चित करना रहा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो।

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