पति ने साथियों संग मिलकर पत्नी की गोली मारकर की हत्या, कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद का फैसला

बांदा। थाना बदौसा क्षेत्र में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति और उसके दो साथियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका की सास को दो वर्ष का कारावास और कुल 56 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

यह मामला थाना अतर्रा क्षेत्र की रहने वाली मतिया पत्नी स्व. रामभवन द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को थाना बदौसा में दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री सुनीता की शादी ग्राम बंगाली पुरवा निवासी भैरवदीन पुत्र स्व. भवनिया से हुई थी। आरोप था कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए सुनीता को प्रताड़ित करता था और 12 अक्टूबर 2020 को उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। इस पर पुलिस ने धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान यह सामने आया कि भैरवदीन अपनी पत्नी से परेशान था, क्योंकि उसने भरण-पोषण का मुकदमा कर रखा था और मायके में रह रही थी। बेटी को भी उसने मायके में ही रख लिया था। इससे नाराज होकर भैरवदीन ने अपने दो साथियों लाला कुशवाहा और रमेश के साथ मिलकर 11 अक्टूबर 2020 की रात सुनीता की गोली मारकर हत्या कर दी।

इस मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अतर्रा सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा की गई। उन्होंने प्रभावी ढंग से जांच पूरी कर 22 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र द्विवेदी व विमल सिंह ने की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह और पैरोकार आरक्षी राहुल ने भी इस मामले में लगातार प्रयास किए।

अंततः सत्र न्यायालय बांदा ने आरोपी भैरवदीन उर्फ भैरमदीन पुत्र स्व. भवनिया निवासी बंगाली पुरवा, लाला कुशवाहा पुत्र रामऔतार निवासी बछनी पुरवा थाना अतर्रा, रमेश पुत्र रामकिशुन निवासी चन्द्रनगर थाना बदौसा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मृतका की सास रानी पत्नी स्व. भवनिया को दो वर्ष का कारावास व कुल 56 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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