दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सुनीता केजरीवाल, द्वारा दायर एक याचिका पर बीजेपी नेता हरीश खुराना को नोटिस जारी किया है। इस मामले में खुराना ने सुनीता केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उनका नाम दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है—एक यूपी के साहिबाबाद में और दूसरा दिल्ली के चांदनी चौक में, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत, ऐसे अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।सुनीता केजरीवाल ने इस समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि घर बदलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी थी, और पिछली मतदाता सूची से नाम हटाना अधिकारियों का दायित्व था।जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने खुराना के बार-बार अनुपस्थित रहने पर भी चिंता जताई है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर खुराना 10 दिसंबर की सुनवाई में भी पेश नहीं हुए, तो मामले की सुनवाई उनके बिना ही की जाएगी।















