मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अप्रैल 2026 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम 6 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में यह वितरण ई–पॉस मशीनों के माध्यम से कराया जाएगा। योजना के तहत अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल शामिल है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित रखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर की दुकान पर नोडल और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे और आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय को भेजी जाएगी।इस बार वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे लाभार्थी अपने निर्धारित राशन की दुकान के अलावा अन्य उचित दर की दुकान से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते संबंधित विक्रेता के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो। आधार प्रमाणीकरण में असमर्थ रहने वाले लाभार्थियों के लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रह सके। ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा भी 20 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगी।राशन वितरण का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी उचित दर विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे शासन के दिशा–निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए वितरण कार्य सुनिश्चित करें और लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने दें। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों तक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपने नजदीकी उचित दर की दुकान से राशन अवश्य प्राप्त कर लें।















