मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अगस्त 2026 कर दी गई है। पहले खाद्यान्न का वितरण 5 से 18 अगस्त तक किया जाना था। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जनपदों में खाद्यान्न के उठान एवं वितरण का कार्य प्रभावित होने के कारण शासन ने लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए वितरण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।उन्होंने बताया कि अब 25 अगस्त तक अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके राशन कार्ड से संबद्ध प्रत्येक यूनिट के अनुसार निर्धारित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वितरण ई–पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण से होगा।
इसके अलावा मोबाइल ओटीपी के जरिए खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी 25 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। कार्डधारक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे।जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की कि वे 25 अगस्त तक संबंधित उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुंचकर ई–वेइंग लिंक्ड ई–पॉस मशीन के माध्यम से अपना निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें। उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को शासन के दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। राशन का वितरण दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में ई–पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार किया जाएगा। अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों से निर्धारित अवधि के भीतर राशन प्राप्त करने की अपील की है।























































