खतौली में 64 बीघा अवैध कॉलोनी पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने  खतौली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 64 बीघा भूमि पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मंडलायुक्त, सहारनपुर मंडल की प्रेरणा से और उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में की गई।कार्रवाई के दौरान पांच अलग-अलग स्थलों पर अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया। इनमें ग्राम गंगधाड़ी, जानसठ रोड खतौली स्थित खसरा संख्या 12 पर नरेश कुमार पुत्र बनारसीदास द्वारा लगभग 6 बीघा भूमि, ग्राम लाडपुर, जानसठ रोड खतौली में खसरा संख्या 165 पर सुशील कुमार पुत्र बनवारीलाल द्वारा लगभग 6 बीघा भूमि, तथा इसी खसरा संख्या पर सुरेश और सुशील कुमार द्वारा करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। इसके अलावा खतौली रूरल, बुढाना रोड, नहारिया धर्मकांटे के पीछे कस्बा खतौली में खसरा संख्या 253, 255, 256, 260, 261, 349, 391 आदि पर प्रवीन, सुशील और अनिल पुत्रगण कन्हैयालाल द्वारा लगभग 25 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। वहीं, खसरा संख्या 273, खतौली रूरल, बिजलीघर के पीछे, बुढाना रोड कस्बा खतौली में विकेश कुमार पुत्र श्री निवास, विनोद कुमार और राजवीर पुत्रगण विजय सिंह आदि द्वारा करीब 17 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा था।प्राधिकरण ने बताया कि इन सभी मामलों में पहले नोटिस जारी किए गए थे और चालानी कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश भी पारित हुए थे, लेकिन भू-स्वामियों ने अवैध निर्माण नहीं हटाया। इस कारण प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोज़र से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया।ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियंता, अवर अभियंता और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कार्रवाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विकास क्षेत्र में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम अनियोजित शहरीकरण पर नियंत्रण और नियमानुसार विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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